बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना ने पिछले दिनों पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया था। इस हमले में जहां एक्टर को हाथ में चोट आई थी तो वहीं उनका ड्राइवर इस हादसे में घायल हो गया था। एक ऑटो रिक्शा चालक भी टाइगर पर हुई फायरिंग के दौरान घायल हो गया था। कई कलाकारों ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए चिंता जाहिर की। टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था और अब पुलिस ने एक और आरोपी को अरेस्ट किया है। टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने हरियाणा से एक आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद इस केस में गिरफ्तार किए गए लोगों की लोगों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है।
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में एक और गिरफ्तार
मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार की गई महिला फरार आरोपी अनिल पंडित की रिश्तेदार है। आरोपी महिला 22 साल की है और मिली जानकारी के मुताबिक महिला के अकाउंट से ही आरोपियों को पैसे ट्रांसफर किए गए थे। मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई महिला आरोपी को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी महिला को रविवार को करनाल से पकड़ा गया।
करनाल पुलिस की मदद से पकड़ा गया आरोपी
महिला आरोपी को करनाल पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया है और अब उसे मुंबई लाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बता दें, 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलीबारी हुई थी, जिसके बाद 19 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 3(5) और शस्त्र अधिनियम की धारा 3 व 25 के तहत दर्ज किया गया था और अब तक इस मामले में 13 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। पुलिस ने गोली चलाने वाले से लेकर साजिश में शामिल अन्य लोगों सहित अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये घटना उस वक्त हुई थी जब टाइगर एक फुटबॉल मैदान से बाहर निकल रहे थे।
बाल-बाल बचे एक्टर
इस घटना में 36 वर्षीय टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए थे। लेकिन, इस फायरिंग में अभिनेता की कार चालक और पास खड़े एक व्लॉगर घायल हो गए थे। मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें, टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका (MCOCA) लगाया गया है। 27 अक्टूबर 2026 को सक्षम प्राधिकारी से MCOCA की धारा 23(1)(a) के तहत अनुमति मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई और आरोपियों के खिलाफ MCOCA की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) भी जोड़ दी गई हैं।
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